कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने का एंबुलेंस चालक ने वसूला 1.20 लाख किराया, गिरफ्तार

गुरुग्राम (Gurugram) में एम्बुलेंस ड्राइवर को उसकी शर्मनाक हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ा है. कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने का एंबुलेंस चालक ने 1.20 लाख किराया वसूला था.

गुरुग्राम (Gurugram) में एम्बुलेंस ड्राइवर को उसकी शर्मनाक हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ा है. कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने का एंबुलेंस चालक ने 1.20 लाख किराया वसूला था. सोशल मीडिया और चैनल्स पर खबर प्रकाशित होने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस भी एक्शन में आई गई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. इतना ही नहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी चालक को पूरे पैसे भी लौटाने पड़े. दिल्ली पुलिस ने cardecare ambulance के मालिक को इंद्रपुरी से गिरफ्तार किया है. आरोपी चालक की पहचान मिमोही कुमार बूंदवाल के रूप में हुई है. एक महीने पहले ही वह ऐंबुलेंस सर्विस के व्यापार में आया था. 

चालक पर आरोप है कि उसने गुरुग्राम से लुधियाना ले जाने के लिए कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों से किराए के नाम पर 1.20 लाख रुपए वसूल लिए. पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन से चालक की अवैध उगाही की शिकायत की थी.

एम्बुलेंस सर्विस वालों पर दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूलने के मामले में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. दिल्‍ली सरकार की ओर से इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे. बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (BLS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे. एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर

से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा. 

दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन, CRA गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, PPE किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर आदि का चार्ज भी शामिल है. अगर कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटर, ओनर इसका उल्लंघन करता पाया गया तो निम्न उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है- 

1) एम्बुलेंस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है

2) एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है.

3) वाहन/एम्बुलेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

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