मनी लॉन्ड्रिंग में 2.18 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की अटैच, पत्रकार उपेंद्र राय ने दिया जवाब

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नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित जबरन वसूली और संदिग्ध लेनदेन से संबंधित धनशोधन के मामले में गिरफ्तार पत्रकार उपेंद्र राय को जमानत दे दी और कहा कि वह पहले ही हिरासत में 13 महीने का वक्त व्यतीत कर चुके हैं और मुकदमे में अभी कुछ वक्त लगेगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने राय को एक लाख रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत दी और उन्हें निर्देश दिया कि अभियोजन के किसी गवाह को प्रभावित न करें और न ही किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ करें। अदालत ने यह भी कहा कि वह पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर भी नहीं जा सकेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दर्ज कथित धन वसूली और संदिग्ध लेनदेन के मामले में जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद राय को आठ जून 2018 को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत यहां तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें तीन मई 2018 को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जमानत दिये जाने का विरोध किया था।

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